राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में कल सुबह सात बजे शुरु होगा मतदान
जयपुर, 08 सितंबर । राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण में 162 निकायों में मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार सुबह सात बजे शुरु होगा। पहले चरण में 162 नगर निकायों में चार नगर निगम, 24 नगर परिषद और 134 नगर पालिकाओं में सुबह सात बजे से सायं छह बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में बीकानेर, भरतपुर अलवर और भीलवाड़ा नगर निगम तथा नागौर, चुरु, कोटपूतली, सुजानगढ़, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, शाहपुरा, चौमूं, जालोर, बारां, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, डीडवाना, कुचामन सिटी, करौली, भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा, जैसलमेर, बाड़मेर और ब्यावर नगर परिषद हैं। इसी तरह 134 नगर पालिकाओं में भी बुधवार को मतदान होगा।
राज्य निकायों के कुल 10245 वार्डों में से पहले चरण में 5393 वार्डों में से 32 वार्डों में एक-एक प्रत्याशी ही होने के कारण वहां निर्विरोध चुनाव हो गया। पहले चरण में करीब 20600 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं जहां साढ़े सात हजार से अधिक मतदान बूथों पर करीब 57 लाख 50 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
पहले चरण में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए सभी मतदान बूथों पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई हें और इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया हैं।
मतदाता ऑनलाइन देख सकेंगे मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण :
राजस्थान में आयोजित किए जा रहे नगरीय निकाय आम चुनावों के तहत मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सूची में अपना नाम एवं संबंधित विवरण ऑनलाइन देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की वेबसाइट sec.rajasthan.gov.in पर जाकर ‘Search Voter’ विकल्प के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।
मतदाता निम्न विवरण दर्ज कर अपना नाम खोज सकते हैं—
• जिला
• नगरीय निकाय का नाम
• मतदाता का नाम
• पिता/पति का नाम
• आयु
इसके अतिरिक्त जिला चयन कर Voter ID/EPIC नंबर के माध्यम से भी मतदाता अपना नाम खोज सकते हैं।
सर्च करने पर मतदाता को मतदाता सूची से संबंधित प्रमुख विवरण भी प्रदर्शित होंगे, जिनमें नगरीय निकाय का नाम, वार्ड नंबर, वार्ड पार्ट नंबर, क्रम संख्या, मतदाता का नाम, पिता/पति/संबंधी का नाम, आयु, Voter ID/EPIC नंबर, लिंग, मकान नंबर, मतदान केन्द्र क्रमांक, मतदान केन्द्र का पता तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्र (AC), पार्ट नंबर एवं क्रम संख्या शामिल हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान से पूर्व ऑनलाइन सुविधा का उपयोग कर मतदाता सूची में अपना नाम एवं मतदान केन्द्र संबंधी विवरण अवश्य जांच लें, ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की असुविधा न हो।
राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका एवं पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के समय मतदाता की पहचान सुनिश्चित होना जरूरी है। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) उपलब्ध नहीं है, तो वह नीचे दिए गए 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत कर अपना मतदान कर सकता है।
ये 11 दस्तावेज मान्य होंगे—
आधार कार्ड,
विकसित भारत—गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) / मनरेगा कार्ड,
बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक,
श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस,
पैन कार्ड,
भारतीय पासपोर्ट,
फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र,
सांसद एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र,
यूडीआईडी (Unique Disability ID) कार्ड
मतदाता रखें विशेष ध्यान—
मतदाता मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए ऊपर बताए गए 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ लेकर आएं।
पहचान के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की निर्धारित वैधता अवधि समाप्त नहीं हुई होनी चाहिए।
परिवार के मुखिया के दस्तावेज से परिवार के सदस्यों की पहचान—
यदि परिवार के मुखिया के पास ऊपर बताए गए 11 दस्तावेजों में से कोई एक वैध फोटो पहचान दस्तावेज है, तो परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान भी परिवार के मुखिया द्वारा किए जाने पर मतदान कराया जा सकेगा।
फर्जी मतदान करने पर होगी कार्रवाई—
यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य मतदाता के नाम पर मतदान करने या किसी अन्य मतदाता का प्रतिरूपण कर मतदान करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 172 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मतदाताओं से अपील—
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के दिन घर से निकलते समय इन 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अवश्य साथ लेकर आएं, ताकि मतदान केंद्र पर उनकी पहचान आसानी से स्थापित हो सके और वे बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

