JDA के नियमों की अनदेखी पड़ सकती है भारी, निर्माण शुरू करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें
जयपुर में घर या दुकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर
जयपुर, 8 जून। अगर आप जयपुर में घर, दुकान या कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले JDA और राजस्थान के नए भवन विनियमों को समझना जरूरी है। बिना स्वीकृत नक्शे, निर्धारित सेटबैक और पार्किंग नियमों का पालन किए गए निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है। हाल के वर्षों में JDA ने कई अवैध निर्माणों पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की है। (Team Lease Regtech)
क्या हैं प्रमुख नियम?
- निर्माण से पहले संबंधित प्राधिकरण से भवन योजना की स्वीकृति लेना आवश्यक है।
- प्लॉट के आकार के अनुसार आगे, पीछे और साइड में खुली जगह (सेटबैक) छोड़ना अनिवार्य है।
- निर्धारित FAR (Floor Area Ratio) से अधिक निर्माण नहीं किया जा सकता।
- व्यावसायिक भवनों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था जरूरी है।
- आवासीय भूखंड का व्यावसायिक उपयोग नियमों के अधीन ही किया जा सकता है। (udh.rajasthan.gov.in)
नियम तोड़े तो हो सकती है कार्रवाई
JDA लगातार अवैध निर्माणों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। हाल ही में जयपुर में सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। वहीं, बिना आवश्यक अनुमति के बने निर्माणों को ध्वस्त करने और सील करने की कार्रवाई भी सामने आई है। (Live Hindustan)
नए भवन विनियमों में क्या बदला?
राजस्थान सरकार ने 2025 में नए भवन विनियम लागू किए हैं। इनमें छोटे प्लॉटों के लिए कुछ प्रावधानों में राहत, व्यावसायिक भवनों के लिए पार्किंग मानकों में बदलाव और विकास अनुमतियों की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। (Front Desk Architects)
भास्कर एक्सपर्ट
घर या दुकान बनाने से पहले स्वीकृत नक्शा, भूमि उपयोग, सेटबैक और पार्किंग नियमों की जांच जरूर करें। छोटी सी लापरवाही लाखों रुपये के नुकसान और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है। (udh.rajasthan.gov.in)
इन्फो बॉक्स
✔ नक्शा स्वीकृत करवाएं
✔ FAR और सेटबैक नियम जांचें
✔ पार्किंग प्रावधान समझें
✔ निर्माण के दौरान नक्शे से विचलन न करें
✔ अधिकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर की सलाह लें (udh.rajasthan.gov.in)

