ट्रेन में ज्यादा सामान ले पड़ेगा भारी, प्लेन की तरह लगेगा अतिरिक्त पैसा; रेल मंत्री ने बताई अधिकत्तम सीमा
17 दिसंबर, नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद को बताया कि ट्रेन से यात्रा करते समय यात्रियों को निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर शुल्क देना होगा। वैष्णव ने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिखित उत्तर में यह बात कही। दरअसल, रेड्डी ने जानना चाहा था कि क्या रेलवे, हवाई अड्डों पर अपनाई गई व्यवस्था के अनुरूप ट्रेन यात्रियों के लिए सामान संबंधी नियम लागू करेगा। वैष्णव ने कहा, ‘‘वर्तमान में, यात्रियों द्वारा डिब्बों के अंदर अपने साथ सामान ले जाने की श्रेणीवार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।’’ रेल मंत्री द्वारा लिखित उत्तर में साझा की गई जानकारी के अनुसार, द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्री को 35 किलोग्राम वजन तक सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है और शुल्क देकर 70 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है। कितना सामान ले जा सकते हैं यात्री
वहीं, स्लीपर श्रेणी के यात्रियों के लिए 40 किग्रा सामान निशुल्क ले जाने की अनुमति है और अधिकतम सीमा 80 किग्रा है। मंत्री द्वारा सदन को उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ‘एसी थ्री टियर’ या ‘चेयर कार’ में यात्रा करने वाले यात्रियों को 40 किग्रा तक निशुल्क सामान ले जाने की अनुमति है, जो इसकी अधिकतम सीमा भी है।

